नारायण साईं को झटका, आश्रम की जमीन सरकारी घोषित

झाबुआ: मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के कल्लीपुरा गांव में लगभग 12 हेक्टेयर भूमि में स्थित नारायण साईं के कब्जे वाली जमीन को आज सरकारी घोषित कर दिया गया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार उक्त भुमि जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 1966-67 में रमेशचंद्र भटेवरा एवं मेघनगर निवासी वरदि चंद्र लूणाजी को भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के तहत कृषि के लिए पट्टे पर दी गई थी। दोनों ही पट्टेदारियों ने उक्त जमीन नारायण साईं को आश्रम के लिए दान कर दी थी।

हाल ही में नारायण साईं और उनके पिता आसाराम के विवादों में आने के बाद दोनो जमीन दान करने वाले व्यक्तियों ने नारायण साईं से जमीन लौटाने की मांग की थी। नारायण साईं के इनकार के बाद दोनो ने अनुविभागीय अधिकारी झाबुआ के न्यायालय में आवेदन दिया था।

अनुविभागीय अधिकारी अंबाराम पाटीदार द्वारा मामले की जांच में पाया गया कि पट्टेदारों को जमीन कृषि कार्य के लिए दी गई थी। अनुविभागीय दंडाधिकारी ने उक्त भूमि के दान को कृषि कार्य प्रावधानों के नियमों का उल्लंघन मानते हुए पट्टे को निरस्त कर तहसीलदार झाबुआ को 15 दिन में उक्त भूमि को सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कर कब्जा लेने के निर्देश दिए हैं।

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